उत्तर नारी डेस्क
लेकिन अब त्यौहारो के सीजन के बाद लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा पूर्व में हुए साप्ताहिक बन्दी के आदेशों का फिर से सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए साप्ताहिक बंदी अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत होनी चाहिए।
यदि कोई व्यापारी या बाजार के लोग साप्ताहिक बंदी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने सभी थाना पुलिस, राजस्व पुलिस को निर्देश जारी कर दिए है कि सभी क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी अनिवार्य रूप से की जाए।
कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए जल्द ही साप्ताहिक बन्दी की ये पुरानी व्यवस्था पूरे उत्तराखण्ड में भी लागू ही सकती है।
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