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अगर आप बार लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग जाने वाले है, तो एक बार जान लीजिए ये नए नियम

 उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखंड शासन ने आबकारी विभाग में बार लाइसेंस के व्यवस्थापन करने में अब लम्बे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस टालमटोल वाले खेल को खत्म कर दिया है। 


पहले बार लाइसेंस बनाने के लिए काफी समय लम्बे समय का इंतजार करना पड़ता था जैसे कई लाइसेंस दो-दो साल का समय लेकर बनते थे। लेकिन अब वहीं, नई व्यवस्था के तहत आवेदक को 35 दिन में लाइसेंस जारी हो जाएगा। अब बार लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया गया है जिसे जानने के बाद अब आवेदकों को किसी भी किसी भी विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। 

लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। शासन ने विवाह स्थलों (वेडिंग प्वांइट) या बैंक्वेट हाल में छोटी पार्टियों के लिए जारी होने वाले एक दिवसीय बार लाइसेंस की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है।

यदि विभागीय स्तर पर कहीं से भी ऑफलाइन लाइसेंस जारी हुए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदकों को सुविधा होगी। 

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