उत्तर नारी डेस्क
कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में जहाँ एक ओर लोगों को नौकरियाँ गवानी पड़ी वहीं कई अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के लिए तय आयु सीमा पार कर गए लोगों को इसका डर सताने लगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी क्यूंकि ऐसे सभी उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे।
प्रदेश सरकार आयु सीमा में छह महीने की छूट देने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब कार्मिक विभाग इसका शासनादेश जारी करेगा।
लॉकडाउन और कोविड संक्रमण के कारण उत्तराखंड लोकसेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से खाली पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी। प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित रहीं। हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी रहे, जिनके लिए सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा के कारण आवेदन का आखिरी अवसर था।
आपको बता दें, राज्य में सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट देने का अनुुरोध किया था। उनका तर्क था कि लॉकडाउन के बाद जब आयोगों ने खाली पदों के लिए विज्ञप्ति और प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की तो वे ओवर एज हो गए।
उनके अनुरोध पर कार्मिक विभाग ने आयु सीमा में कम से कम छह महीने की छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब कार्मिक विभाग इसका आदेश जारी कर देगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा- ओवर एज अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने आयुसीमा में छूट देने का फैसला किया है। मैंने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। जल्द कार्मिक विभाग इसका आदेश जारी कर देगा।