उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को सरकार ने राहत दे दी है। उत्तराखण्ड में कोरोना संक्रमण लगभग काबू में आ गया है। जिसको देखते हुए सरकार ने उत्तराखण्ड को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। अब उत्तराखण्ड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनिवार्यता खत्म हो गई। अब वे कोरोना काल से पहले की तरह प्रदेश में कभी भी आ-जा सकते हैं। वहीं, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षणिक गतिविधियों में संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन निर्णय लेंगे। सिनेमाहाल, थियेटर, स्वीमिंग पूल, प्रदर्शनी कक्षों के संबंध में केंद्र के अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना की नई एसओपी जारी कर दी है। जो 1 फरवरी से लागू होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन की ओर से एसओपी जारी की गई है। वहीं, मुरुगेशन ने बताया कि अभी तक दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। अब इसे खत्म कर दिया गया है। बॉर्डर पर होने वाली रैंडम सैंपलिंग भी नहीं की जाएगी।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज के नियमों का पालन न करने पर सख्ती बरती जाएगी। जिलाधिकारियों से कोरोना बचाव के मानकों के अनुपालन को सख्त कदम उठाने और जरुरत पडऩे पर धारा 144 लगाने को भी कहा गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट की धाराओं में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। वहीं, कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी।