उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड सरकार ने कोरोना काल के दौरान महिला कार्मिकों को कार्यालय में आने से दी गई छूट समाप्त कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश से वह बिंदू हटा दिया है जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में है अथवा जिसकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की है, उन्हें केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जाएगा।
कोरोना के कारण यह छूट दी गई थी कि कोरोना काल में महिलाओं को केवल आपात स्थिति में ही काम पर बुलाया जाएगा। पिछले करीब 10 माह से ऐसी महिला कर्मियों को अवकाश दिया गया था। लेकिन, अब पूरी तरह से अनलाॅक होने के बाद सरकार भी लगातार नियमों में बदलाव कर रही है। इसके तहत ही अब प्रभारी सचिव प्रशासन पंकज पांडे ने नया आदेश जारी कर दिया है।