उत्तर नारी डेस्क
वहीं विद्यालय में सैनिटाइजर एंडवास, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण की दृष्टि से संबंधित विद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों के पालन हेतु उत्तरदाई होगा। साथ ही जारी एसओपी मे कहा गया है कि प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जनपद के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिससे दिन प्रतिदिन होने वाले से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करें एवं जिला प्रशासन उच्च अधिकारी को सूचित करने में सुविधा विद्यार्थियों को हैंड वॉस हैंड सैनिटाइजर कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यार्थी के मास्क धारण करने के उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
यदि छात्र स्कूल से संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से आते हैं तो वाहन को हर दिन सैनिटाइज कराया जाएगा।साथ ही वाहन में भी सोशल डिस्टेंसिंग करवाना जरूरी होगा। वाहन में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज कराने का काम बस परिचालन की ओर से किया जाएगा। वहीं, स्कूल में प्रवेश एवं छुट्टी के समय मेन गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। यह भी देखना होगा कि सभी कक्षाओं के छात्रों की छुट्टी एक साथ न कर अलग-अलग कक्षाओं की छुट्टी अलग-अलग समय पर की जाए।
बता दें कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल पहले से ही खुले हैं । लेकिन अब कक्षा 6 से 8 और 9 और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट की अनुमति के बाद मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है।