उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 28 और 29 मार्च को होली महोत्सव व अन्य त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की है।गाइडलाइन अनुसार होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ 50 फीसद व्यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी। बता दें कि ये संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी और साथ ही होलिका दहन स्थल पर भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा। वहीं, कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और साथ ही होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचने को कहा गया है।
आपको बता दें कि होली मिलन समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाएं की सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बुखार, जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास पहने व्यक्तियों का शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह देने को कहा गया है। होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाए और किसी प्रकार का हुड़दंग आदि नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैंटोनमेंट जोन मैं होली खेलना पूर्णता प्रतिबंध रहेगा लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना सकते हैं। संकरी सड़कों व संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचने कि सलाह दी गई हैं।
बता दें कि होली में पानी व गीले रंगों का प्रयोग करने से बचें, वस्तु के रंग ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जाए और यदि आवश्यक है तो खाद्य पदार्थ व पेयजल वितरण के लिए डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग किया जाएगा। समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा कूड़े आदि के इधर उधर ना बिखरा कर डस्टबिन का प्रयोग किया जाएगा। समारोह स्थल पर कोरोना के दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन करने का दायित्व आयोजकों का होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।