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देहरादून में रात्रि कर्फ्यू के लिए आदेश हुआ जारी, ये रहेगी छूट, पढ़ें पूरी ख़बर

उत्तर नारी डेस्क


राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लेमेंटटाउन में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह 11 बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। वहीं, नाइट कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी। इसी के साथ मेडिकल की दुकानें, पेेट्रोल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।


बता दें, कि सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। साथ ही इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूर आगमन कर सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाना होगा। नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जिले के राज्य के लिए अपने परिवहन से आना जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। वहीं, विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी।

आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। यह बात शनिवार को देहरादून के एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रात में ये सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी।

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