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ब्रेकिंग : सरकार ने उठाए सख्त कदम, प्रत्येक रविवार को होगा कोविड कर्फ्यू, नाईट कर्फ्यू का समय भी घटाया

उत्तर नारी डेस्क 

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव द्वारा नए आदेश जारी किये गए हैं। 

जी हाँ, नाईट कर्फ्यू को लेकर नए आदेश जारी हुए है। हालंकि, उत्तराखण्ड मुख्य सचिव द्वारा पहले जारी किए गए आदेश में नाइट कर्फ्यू का समय 10 : 30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक का था। परन्तु अब उत्तराखण्ड मुख्य सचिव द्वारा फेरबदल करते हुए नाइट कर्फ्यू का समय डेढ़ घण्टे घटाकर रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक का कर दिया गया है। तो वहीं, जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल माह में आने वाले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान जनपद देहरादून में आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय ही खुले रहँगे।

इसके साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में अप्रैल माह के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है और पहले जारी किए गए आदेश यथावत रहँगे। जिसमें समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजन तथा विवाह इत्यादि में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी हरिद्वार मेला क्षेत्र में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई s.o.p. के दिशा निर्देश यथावत रहेंगे सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि में 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट्स था बाहर 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे समस्त टीम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पुणे तक बंद रहेंगे समस्त स्विमिंग पूल स्पा पुणे बंद रहेंगे।

इस दौरान लोगों को रहेगी छूट

इस दौरान लोगों को कुछ गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की गई है जिसमें औद्योगिक संस्थाओं में जहाँ विभिन्न पालियों में कार्य होता है उनके कर्मचारियों का आवागमन जारी रहेगा। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्ति और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु, बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के जाने वाले यात्री, शादी सामाजिक धार्मिक आयोजन हेतु बैंकट हॉल सामुदायिक और धार्मिक स्थलों से आवाज आई हो तो व्यक्ति को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी। जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उसके कर्मिकों को कार्यस्थल तक आवागमन में छूट दी गयी है।

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