उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में कोरोना की दूसरी लहर लगातार अपना कहर बरपा रही है। आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसको देखते हुए शासन-प्रशासन अहम फैसले ले रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जिला मजिस्ट्रेट डॉ जोगदण्डे ने पौड़ी जिले के नगर निगम कोटद्वार व स्वर्गश्राम जोंक नगर पंचायत क्षेत्र में धारा 144 व आपदा अधिनियम लागू कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में सोमवार 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से लेकर 3 मई कि सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा धारा 144 के लागू होने पर एक स्थान पर 4 लोगों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
बता दें कि जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं के सरकारी कार्यालय बेंको के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी।