उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में लगातार कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। जिसको देखते हुए चमोली जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले में कोरोना कर्फ्यू 9 मई तक लगाने का निर्णय लिया है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में चमोली जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए संक्रमण के रोकथाम व आम जनमानस की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाने जरूरी हैं, ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को काबू किया जा सके। ऐसे में शासन के दिशा निर्देशों और जिले के व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अनुरोध के बाद जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र और जिले के घाट, देवाल व नारायणबगड़ बाजार की सभी दुकाने 6 मई से 9 मई की सुबह 5:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक ही खुली रहेंगी और दवाई की दुकाने पूर्ण रूप से खुली रहेगी। कोरोना संक्रमण के नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।