उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में कोरोना का कहर थमने लगा है। जिसको देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर कई रियायतें देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने इस संबंध में नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। जहां 22 जून की प्रातः 06 बजे से 29 जून की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस दौरान समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से प्रातः 08ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक खुलने का फैसला किया गया है। तो वहीं, अब इसी के साथ यातायात की सुविधा के लिए भी सरकार द्वारा नई एसओपी जारी कर दी गई है।
आपको बता दें नई एसओपी अनुसार बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में प्रवेश करने वाले तमाम नागरिकों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी आवश्यक होगा। जो प्रवासी अन्य राज्यों से अपने पैतृक गांव में वापसी कर रहे हैं, उन्हें यहां आकर सात दिन अपने गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट होना पड़ेगा। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से जो भी बस व टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर उत्तराखण्ड में प्रवेश करेगा। उन को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए विक्रम, ऑटो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे।
इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।