उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में कोरोना के कहर को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लागू किया हैं। जिसका असर राज्य में दिखाने लगा है। जिसको देखते हुए सरकार ने अब लोगों को राहत देना शुरू कर दिया है। वहीं बड़ी ख़बर सामने आई हैं कि बीते सोमवार को परिवहन सचिव डॉ.रंजीत सिन्हा ने नई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। बीते सोमवार को जारी एसओपी के मुताबिक, राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।
बता दें कि यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी। वहीं, निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।अंतर्राज्यीय एवं अंतरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।