उत्तर नारी डेस्क
अगर आपके घर में कुत्ता है या फिर आपको कुत्ता पालने का शौक है तो ये ख़बर आपके लिए ही है। कुत्ता पालने के लिए अब लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ऐसा ना करने पर आपको जुर्माना देना होगा। वहीं, निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डा. दिनेश चंद्र तिवारी बताते है कि शहर में लोग सुबह-शाम सैर के लिए अपने पालतू कुत्ते को संग लेकर निकलते हैं और ये कुत्ते जगह-जगह गंदगी फैलाते हैं और लोगों पर गुर्राते भी हैं। जिसको देख नगर निगम पिछले कुछ दिनों से पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने को लेकर गंभीर है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि निगम में पंजीकरण कराने पर कुत्ते के मालिक को 200 रुपये सालाना शुल्क देना पड़ता है, जिससे बचने के लिए कुत्तों के मालिक पंजीकरण नहीं करवाते है।
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आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम की ओर से बार-बार चेतावनी देने के बाद भी देहरादून के लोग अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन्होंने पिछले साल पंजीकरण कराया था, उन्होंने इस बार नवीनीकरण नहीं करवाया है। पिछले साल देहरादून में करीबन 4 हजार कुत्तों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से इस साल सिर्फ 800 कुत्तों का नवीनीकरण किया गया है। वहीं, अब लोगों की लापरवाही को देखते हुए निगम ने आगामी हफ्ते से कुत्ता मालिकों पर जुर्माने की कार्यवाही के लिए 4 टीम गठित की। जो अब सुबह, शाम शहरभर में घूमकर पालतू कुत्तों का सर्वे करेगा। साथ ही पंजीकरण ना होने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार में सीधा मुकदमे की कार्यवाही होगी।
बताते चलें कि आपका पालतू कुत्ता अगर किसी को काटता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई मालिक को करनी होगी। कुत्ते में रेबीज के लक्षण होने की जानकारी भी मालिक को निगम को देनी होगी।
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