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अन्य प्रदेशों से उत्तराखण्ड आने वालों के लिए आवश्यक सूचना, पढ़े

उत्तर नारी डेस्क

कोरोना वायरस के नए वेरियेंट ओमीक्रोन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखण्ड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं अब राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जिसके मुताबिक दूसरे राज्यों से उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों को कोरोना की दोनों डोज का प्रमाणपत्र या 72 घंटे के भीतर की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिसके बाद ही उन्हें प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते खतरे ने यात्रियों के साथ ही सरकार के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है। शासन की ओर से संक्रमण रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनेटाइज करने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाली सभी जगहों पर कोविड से बचाव संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ ही दंड का प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। हमारी भी आपसे अपील है कि आप भी अपना ध्यान रखें। कोरोना के प्रति लापरवाही ना बरतें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।

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