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गाली-गलौज व मारपीट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिफ्तार

उत्तर नारी डेस्क 

बीती 7 फरवरी को वादी पवन कुमार पुत्र नयन राम निवासी ग्राम-गुरना  द्वारा थाना कांडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 6 फरवरी को संदीप सिंह नगरकोटी पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम-गुरना जिला बागेश्वर द्वारा मेरे साथ मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया।      

वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कांडा में मु0अ0सं0- 01/2022, धारा-  323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1) (R)(S) SC/ST ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक, कपकोट शिवराज सिंह राणा के सुपुर्द की गई। प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर द्वारा थानाध्यक्ष कांडा को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी कपकोट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कांडा मनवर सिंह द्वारा पुलिस टीम गठित कर टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।    

थानाध्यक्ष के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासों के उपरांत 17 फरवरी को आरोपी संदीप सिंह नगरकोटी पुत्र भगवत सिंह  निवासी- ग्राम-गुरना, थाना- कांडा को ग्राम गुरना से गिरफ्तार कर आज दिनांक 18 फरवरी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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