उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब कमी दर्ज़ की जा रही है। जिसके चलते प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ प्रतिबंधों को जारी रखते हुए अधिकतर मामलों में छूट दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया है। नीचे पढ़िए सरकार द्वारा जारी एसओपी
1. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल,स्पा, सलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
2. राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क 28 फरवरी तक बंद रहेंगे।
3. राज्य में स्थित खेल स्थान स्टेडियम एवं खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
4. समस्त सामाजिक खेल गतिविधियां मनोरंजन विवाह समारोह सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा।
5. राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी।
6. होटल, रेस्टरां भोजनालय और ढाबों को पूरी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।
7. राज्य में सभी आंगनवाड़ी केंद्र एक मार्च 2022 से खुलेंगे. इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा प्रथक से जारी किया गया है।
8. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
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