उत्तर नारी डेस्क
साल 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले की 19 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कांड में सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसले से हर किसी और चौंका दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने युवती का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने वालों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं शुरू हो गईं।
बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें दोषियों के लिए सजा-ए-मौत दी थी। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार पैरवी करेगी। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालय ने जो फैसला किया है, उस पर उन्होंने केस देख रहीं एडवोकेट चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से बात की है। उसे न्याय दिलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे।
गौर हो कि, 9 फरवरी 2012 यही वो दिन था, जब एक खौफनाक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर रोज की तरह उस दिन भी दिल्ली के नजफगड़ में रहने वाली 19 वर्षीय किरन नेगी गुडगाँव स्थित कम्पनी से काम करके अपनी तीन सहेलियों के साथ रात करीब 8:30 बजे बस से घर वापस लौट रही थी। कुछ देर बाद वो बस से उतरी और घर की तरफ पैदल ही चलने लगी। तभी पीछे से एक लाल रंग की इंडिका कार ने उसका रास्ता रोक लिया और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जैसे ही वह वहां से भागने लगी तो उसी दौरान तीनो बदमाश राहुल, रवि और विनोद ने किरन को जबरन कार में बिठाकर उसे अगवा कर अपने साथ ले गए। इसके बाद उन हैवानों ने किरन के साथ जो किया वह किसी का भी कलेजा चीर देगा। बेटी के न मिलने पर परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की और तलाशी शुरू की गई। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को किरन का शव हरियाणा के रेवाड़ी में बहुत बुरी हालत में बरामद हुआ। बाद में जांच में पता चला कि उसे काफी यातनाएं दी गई थीं। जांच में पता चला कि किरन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के अलावा हैवानों ने उसे कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से पीटा था, उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन फोड़े गए थे, उसके शरीर को सिगरेट से दागा गया था। उसके स्तनों को भी गर्म लोहे से दागा गया था, निजी अंग में औजार और शराब की बोतल डाली गई थी और उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया था।
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