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अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का नहीं होगा नार्को टेस्ट, HC ने लगाई रोक

उत्तर नारी डेस्क


नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। 

आपको बता दें, कि 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। निचली अदालत के इस फैसले को पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है।आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं। आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। 

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