उत्तर नारी डेस्क
इसी प्रकार की घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 09.08.2022 को वादी हीरा सिंह पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम-सिनला, थाना रिखणीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने थाना रिखणीखाल पर मु0अ0सं0-13/2022, धारा-406/420 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त पौड़ी पुलिस द्वारा अविलम्ब घटना का संज्ञान लेते हुये त्वरित कार्यवाही कर ठोस साक्ष्यों के आधार पर दिनाँक 10.08.2022 को अभियुक्त पवन सोनी, अभियुक्त खन्तार मंडल (जो पूर्व में थाना सतपुली के अभियोग में फरार चल रहा था) को जनपद की रिखणीखाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही अभियोग उपरोक्त में अन्य फरार अभियुक्त चन्दन की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा रू0 10,000/- का ईनाम घोषित किया गया। जिसे रिखणीखाल पुलिस द्वारा बिहार से गिरफ्तार कर दिनांक 22.01.2023 को जेल भेजा गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त प्रकरण में सभी 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में दिनाँक 26.01.2023 को गैंग लीडर खन्तार मंडल गैंग सदस्य वीरेन्द्र शाह, चन्दन एवं पवन सोनी के विरुद्ध थाना रिखणीखाल पर धारा-3 (i) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद पुलिस द्वारा गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही लगातार जारी है। गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जायेंगे।
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