उत्तर नारी डेस्क
जानकारी अनुसार, टांडा विजैसी थाना नूरिया जिला-पीलीभीत उत्तर प्रदेश निवासी अंजू के जीजा मनोज दत्त ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि ससुर की मौत के बाद साली अंजू का पालन पोषण उन्होंने किया था। आठ साल पहले अंजू की शादी वर्ष 2015 में गोविंदनगर पाड़ागांव शक्तिफार्म निवासी कमल बनिक पुत्र कार्तिक बनिक से कराई गयी थी। अंजू के दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। शादी के कुछ साल बाद से पति-पत्नी के बीच अनबन चलने लगी और विवाद बढ़ता गया। तो पति अंजू की पिटाई करने लगा। ऐसे में परेशान अंजू करीब छह माह पहले बच्चों को लेकर उनके घर आई थी। इसके बाद में वह अपने ससुराल चली गई।
विगत 29 मई की शाम अंजू ने फोन कर कहा कि कमल कभी नहीं सुधरेगा। उसे यहां नहीं आना चाहिए था। तभी 30 मई की सुबह पता चला कि अंजू की मौत हो गई। जिस पर वह पुलिस के पास पहुंचा। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने अरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं इस संबंध में कोतवाल भुपेंद्र सिंह बृजवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। जिसके बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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