उत्तर नारी डेस्क
लोकहित में राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत कर्मियों की समस्त सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उनकी हड़ताल को आगामी छह माह तक रद्द करने का फैसला किया है। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। परिवहन निगम में पहले से ही उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (एस्मा) लागू हो। इसकी अवधि अब खत्म हो रही थी। लिहाजा, शासन ने एस्मा की अवधि आगामी छह माह के लिए बढ़ा दी है। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के मुताबिक, आगामी छह माह तक परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मानते हुए यहां हड़ताल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही में मोटर दुर्घटना संबंधी कानून के विरोध में दो दिन तक रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ था।