उत्तर नारी डेस्क
अगर आप इस साल या आने वाले सालों में अपने बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन करा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि बच्चे की उम्र 6 या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। बता दें, शासनादेश के माध्यम से उत्तराखण्ड में कक्षा 1 में छात्रों के प्रवेश हेतु बच्चे द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो अर्थात 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो, सम्बन्धी व्यवस्थाएं प्रावधानित की गई है।
नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों का प्रवेश उक्त नियम के अनुसार ही करवाना सुनिश्चित करें। उक्त का अनुपालन न किये जाने पर सम्बधित की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सुसगंत धाराओं के अतंर्गत कार्यवाही की जायेगी।