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जंगलों/खेतों में आग लगाने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्यवाही

उत्तर नारी डेस्क 

अपने खेत में आग लगाकर जलती हुई आग को छोड़कर चले जाने व आग से दूसरे व्यक्ति के घास आदि को नुकसान होने पर व्यक्ति के विरुद्ध थाना कपकोट ने IPC के तहत कार्यवाही की। बता दें, शिकायतकर्ता हेमा जोशी पत्नी रमेश चंद्र जोशी निवासी ग्राम पोथिंग ने थाना कपकोट आकर लिखित तहरीर दी कि भास्कर जोशी पुत्र रघुवर जोशी निवासी ग्राम पोथिंग ने अपने खेत में आग लगाई और जलती हुई आग को छोड़कर चले गया जिस कारण मेरे 2 लूटे घास के व 2 ढेर लकड़ी के जलकर राख हो गये।  गांव वालों को बुला कर आग बुझाई गई नहीं तो मेरा घर तक जल कर राख हो जाता। दी गई तहरीर पर थाना कपकोट पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही करते हुए भास्कर जोशी के विरुद्घ धारा 427 आई0 पी0 सी0 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।

इसी क्रम में सभी थाना पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के आम जनमानस के साथ गोष्ठी आयोजित कर जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही खेतों में पराल-झाड़ आदि में आग न लगाने की हिदायत दी गयी एवं आग लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया।

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