उत्तर नारी डेस्क
अभियुक्त वसीम जो कि जनपद में लगातार चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे रहा था और सुधरने का नाम नही ले रहा था के विरुद्ध कोटद्वार पुलिस द्वारा उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम -1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही कर अभियुक्त को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) की कार्यवाही कर अभियुक्त को जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर भेजा गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत जिला बदर किये गये सभी अपराधियों की निगरानी गोपनीय रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में थाना कोटद्वार पुलिस टीम को दौराने गोपनीय रूप से निगरानी करने पर जानकारी मिली कि जिला बदर अपराधी वसीम अपने घर में तड़ीपार होने के बाद भी छः माह से पूर्व घर में वापस आकर छिपकर रह रहा है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त वसीम को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त वसीम पुत्र मुख्त्यार निवासी- कौडिया, कोतवाली कोटद्वार, जनपद पौडी गढवाल के विरूद्ध पूर्व में दिनांक-18.02.2024 को जिला बदर की कार्यवाही की गयी थी। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह कुछ समय उत्तर प्रदेश व अलग-अलग जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां निवास करने के बाद चुपके से अपने घर में निवास कर रहा था। क्योकि अभियुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 03/10 का उल्लंघन किया गया है अतः अभियुक्त विरुद्ध थाना कोटद्वार मु0अ0सं0-181/24, धारा-3/10 उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर कर जेल भेज दिया गया है।