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उत्तराखण्ड : लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले चिट फंड कंपनी के मालिक और निदेशक गिरफ्तार

उत्तर नारी डेस्क 


फाइनेंस कंपनी खोलकर लोगों को बैंक से अधिक ब्याज दिए जाने के लालच के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले चिट फंड कंपनी के मालिक और निदेशक को टिहरी पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। मामले में एक महिला अभी भी फरार चल रही है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी के अलावा बड्स और यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। कोर्ट के निर्देश पर दोनों को जेल भेजा गया है।

एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि जनसंचय निधि लि. कंपनी का मूल कार्यालय चंबा और शाखा कार्यालय हिंडोलाखाल में 20217 से संचालित हो रहा था। यह कंपनी ग्राहकों को अधिक ब्याज का लालच देकर आरडी और एफडी कराती थी। 

हिंडोलाखाल के 100 से अधिक लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई करीब 70 से 80 लाख रूपये इस कंपनी में जमा करा दिए। लेकिन जब एफडी और आरडी मेच्योर हुई और ग्राहकों ने पैसे मांगे तो संचालक टालमटोल करते रहे। रातोंरात दिसंबर 2023 में कंपनी ने कार्यालय बंद कर क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी की। ग्राम चमाल गांव निवासी गुमान चंद ने मामले में हिंडोलाखाल थाना में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष धनराज सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर एसएसपी ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। 

अग्रवाल ने बताया कि कल शाम को पुलिस ने कंपनी के मालिक प्रदीप सुयाल पुत्र राजेंद्र सुयाल और निदेशक धनीराम चमोली पुत्र ब्रह्मानंद चमोली दोनों निवासी बुरांसखंडा चंबा हाल तुनवाला देहरादून को उनके घर से गिरफ्तार किया है। एसएसपी के अनुसार कूटरचना, धोखाधड़ी के अलावा बीयूडीएस (अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम), यूपीआईडी (उत्तराखण्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर) एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जिसके तहत निवेशकों को उनकी पूंजी वापस दिलाने के लिए संबंधित की संपत्ति से वसूली की जाएगी। उन्होंने जनपद के लोगों से अपील की है कि ऐसी फाइनेंस कंपनियों के झांसें में न आएं। केवल बैंकों में ही अपनी धनराशि जमा करें।

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