उत्तर नारी डेस्क
पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ ने एसपी रेखा यादव के मार्गदर्शन में सीओ गोविन्द बल्लभ जोशी व सीओ संजय पाण्डे के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज कोर्ट ने आईपीसी के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है।
मामले का विवरण- दिनांक 5 अक्टूबर 2020 में अभियुक्त जगत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी डुंगरी, पिथौरागढ़ द्वारा ग्राम मड़खड़ायत से एक बस जिसमें शव यात्रा जा रही थी उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर गुरना के पास जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था जिसमें कुछ लोग घायल हो गये थे। जिस पर उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 279/338 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उक्त मामले में विवेचक द्वारा दिनांक 7 जून 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गयी। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह ने अभियुक्त जगत सिंह उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए धारा 279 भादवि के आरोप में 6 माह सश्रम कारावास व धारा 338 भादवि के आरोप में 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया कि वह पीड़ित पवन सिंह व आनन्द सिंह को 10000/-10000/- हजार रूपये प्रतिकर के रूप में देंगे।