उत्तर नारी डेस्क
घटना का विवरण-
वर्ष 2017 में 15 वर्षीय एक नाबालिग बालिका के पिता की मामा की पुत्री ज्योती उर्फ जानकी, पत्नी शिवम कुमार, निवासी पितौरा, थाना अलापुर, जिला बदायूं, उ0प्र0 द्वारा उसे बहलाया गया कि उसकी जिंदगी जौलजीबी में ठीक नहीं चल रही है और वह उसे दिल्ली ले जाकर पढ़ा-लिखाकर कहीं अच्छी जगह उसकी शादी करा देगी। ज्योती उर्फ जानकी ने उक्त बालिका को टनकपुर बुलाया और अपने पति शिवम कुमार शर्मा, पुत्र स्व0 दिनेश कुमार शर्मा, निवासी पितौरा, थाना अलापुर, जिला बदायूं, उ0प्र0 के साथ मिलकर उसे ले जाने का उद्देश्य था। बालिका जब टनकपुर टैक्सी से आई तो टैक्सी चालक को उक्त दोनों व्यक्तियों पर शक हुआ और उसने बालिका को कोतवाली टनकपुर ले जाया।
उक्त लोगों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त बालिका को मानव तस्करी करने के उद्देश्य से ले जाने की जानकारी प्राप्त हुई और इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। कोर्ट में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 363/366/370(4) भादवि के तहत वाद जारी था और पहले सम्मन जारी किए गए, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी किए। आज कोतवाली जौलजीबी पुलिस द्वारा उक्त ज्योती उर्फ जानकी और शिवम कुमार शर्मा को ग्राम चितौरा, थाना अलापुर, जिला बदायूं, उ0प्र0 से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम-अपर उ0नि0 अशोक चौधरी, हे0का0 पूरन, हे0का0 कमल मेहर।