उत्तर नारी डेस्क
ITR Return फाइल करने वालो के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आयी है। जहां आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस संबंध में आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आधिकारिक जानकारी साझा की है और इसकी वजह भी स्पष्ट की है।
आइए जानते हैं कि यह तारीख कब तक और क्यों बढ़ाई गई है। विभाग अनुसार, आईटीआर फॉर्म्स में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों, नए सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकता और टीडीएस क्रेडिट्स के सही तरीके से परिलक्षित होने के मद्देनज़र करदाताओं को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। इससे टैक्सपेयर्स को सही आंकड़ों के साथ रिटर्न दाखिल करने में सुविधा होगी।
इस साल आईटीआर फॉर्म के ढांचे और कंटेंट में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम को नए सिरे से तैयार करना जरूरी हो गया है। टीडीएस स्टेटमेंट की अंतिम तारीख 31 मई 2025 है, और उस पर आधारित टैक्स क्रेडिट्स जून के शुरुआती सप्ताह से ही दिखाई देने लगेंगे। यदि करदाता इससे पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें क्रेडिट मिसमैच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उसके मुताबिक सिस्टम में बदलाव के लिए अधिक समय की जरूरत है। इसलिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। इससे सबको सही फाइलिंग में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, व्यवसायिक और पेशेवर टैक्सपेयर्स को भी आंकड़े इकट्ठा करने और दस्तावेज़ों की जांच के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जिससे उनके लिए प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। आयकर विभाग की यह पहल करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स दोनों के लिए काफी राहत भरी साबित होगी।
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हर साल ITR संरचना में बदलाव होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी यूटिलिटीज को प्रकाशित होने में समय लगता है। हर साल TDS/TCS क्रेडिट 15 जून तक दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे ITR फाइल करने के लिए व्यवहारिक रूप से केवल 1.5 महीने ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए इस साल 15 सितंबर तक अंतिम तिथि को आगे बढ़ाना अच्छा कदम है।