उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड के अंकिता हत्याकांड मामले में तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोटद्वार की एडीजे न्यायालय ने दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान अभी होना बाकी है।
बता दें, कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं दी गई।
बताते चलें, पौड़ी जिले के नांदलस्यू पट्टी के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी (19) ऋषिकेश के बैराज चीला मार्ग पर गंगापुर भोगपुर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। ये रिजॉर्ट बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित का था। अंकिता इस रिजॉर्ट में 28 अगस्त से नौकरी कर रही थी, लेकिन बीती 18 सितंबर को अंकिता संदिग्ध तरीके से लापता हो गई। पुलकित आर्य समेत तीन लड़कों पर आरोप लगा था कि वे घूमने के बहाने अंकिता को अपने साथ ले गए थे। बाद में वे तो लौट आए, लेकिन अंकिता उनके साथ नहीं थी। इसके पांच दिन 23 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चील्ला नहर से बरामद किया गया था।
मामले में जब पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच की तो पता चला कि आरोपी पुलकित आर्य और अन्य आरोपी अंकिता पर दबाव बना रहे थे। सामने आया था कि अंकिता पर रिजॉर्ट में ग्राहकों को “विशेष सेवा” देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि अंकिता की हत्या 18 सितंबर को हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
करीब दो साल और आठ महीने तक चली इस सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि, एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया। गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था।
एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी।