उत्तर नारी डेस्क
दिनांक 28.11.2024 को सुदामा प्रसाद निवासी श्रीकोट द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात द्वारा मेरे पुत्र के साथ मनी लॉन्ड्रिंग/वैरिफिकेशन के नाम पर झासां देकर 1,15,244/ की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। जिस सम्बन्ध में कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ-सं0 83/2024, धारा- 318 (4) BNS पंजीकृत किया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन के साथ की गई इस प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग का सफल निस्तारण करने व पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर जयपाल नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करने के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे संदिग्ध बैक खातों ,बैंक डिटेल व मोबाईल लोकेशन/ सीडीआर के सम्बन्ध में जानकारी जुटाई गयी जिसमें एक अभियुक्त दीपक निवासी-अजीत नगर फालन्सर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया साथ ही इसमें एक अन्य अभियुक्त की पहचान सरीफ मण्डल निवासी पश्चिम बंगाल के रुप में हुई थी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में उसके घर पर दबिश दी गयी थी लेकिन अभियुक्त अपने घर पर नही मिला। पुलिस टीम द्वारा लगातार मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रेस करने व कुशल पतारसी-सुरागरसी कर उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त सरीफ मण्डल को गिरफ्तार किया गया जिस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कर पश्चात जेल भेज दिया गया है।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 83/24 धारा 318 (4) BNS-2023
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त
सरीफ मण्डल (उम्र 26 वर्ष) पुत्र मिजानूर रहमान, निवासी- मध्यपारा गांव बदुरिया, पश्चिम बंगाल