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180 नग प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

उत्तर नारी डेस्क 

पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार द्वारा जिले में अवैध वन संपदा की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम लगाने और इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए समस्त थाना प्रभारियों को कड़ी कार्यवाही करने तथा भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली प्रतिबंधित वन्य उपज की तस्करी पर विशेष निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है। 

इसी क्रम में कोतवाली चमोली क्षेत्रान्तर्गत वन्य उपज की तस्करी में संलिप्तता की सूचनाओं पर कार्यवाही हेतु गठित एक विशेष पुलिस टीम द्वारा 22 जून को मुखबिर की सूचना पर भीमतल्ला स्थित एक होटल पर दबिश दी गयी, तलाशी के दौरान होटल से चार व्यक्तियों को कुल 180 नग प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी (यारसागंबू) के साथ गिरफ्तार किया गया। 

कीड़ा जड़ी एक प्रतिबंधित श्रेणी की वन उपज है और इसे अपने कब्जे में रखने या इसका व्यापार करने के लिए वैध लाइसेंस/प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा इस प्रतिबंधित वन उपज को अपने कब्जे में रखने से संबंधी कोई वैध लाइसेंस/प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।    

बरामदगी के आधार पर चारों आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली चमोली पर मु0अ0सं0-17/2025 धारा 26(छ), 41 और 42 भारतीय वन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारगार पुरसाड़ी भेज दिया गया है। 


नाम पता अभियुक्त-

1-नाईस सिंह हयांकी पुत्र चक्र सिंह हयांकी निवासी ज्योति पांडू थाना पांग्ला धारचूला जनपद पिथौरागढ़ उम्र 30 वर्ष।

2-दिनेश नयाल पुत्र तेज सिंह नयाल निवासी भट्टनगर गौचर थाना कर्णप्रयाग उम्र 44 वर्ष।

3-दीपक सिंह कोरंगा पुत्र सिंगल सिंह निवासी गाला जिप्सी थाना पांग्ला धारचूला जनपद पिथौरागढ़ उम्र 23 वर्ष। 

4-भगत सिंह चौधरी पुत्र भीम सिंह नि0 पगना थाना चमोली उम्र 40 वर्ष।

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