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शिक्षण संस्थानों के निकट तंबाकू बिक्री पर कसा शिकंजा

उत्तर नारी डेस्क 

तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण अभियान 'चलित कोटपा अभियान' चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना और युवा पीढ़ी को इसके दुष्प्रभाव से बचाना है।

अभियान के तहत, कोतवाली चमोली क्षेत्र में स्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज कोठियाल सैण, क्राइस्ट एकेडमी और आदर्श विद्यालय रामपुरा कोठियाल सैण के 100 गज  के दायरे में आने वाले जनरल स्टोरों की सघन जाँच की गई।

पुलिस टीमों ने उन दुकान स्वामियों को चेक किया जो इस निर्धारित दूरी के भीतर तंबाकू उत्पादों का विक्रय कर रहे थे। जाँच के दौरान नियम विरुद्ध पाए गए दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) की धारा 6(b) के तहत चालान की कार्रवाई की गई। धारा 6(b) शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक से संबंधित है।

चालान कार्रवाई के साथ-साथ, पुलिस ने दुकान स्वामियों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना भी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है।

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