उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।
बता दें, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी और 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। साथ ही, राज्य भर में आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी थी।
जानकारी के अनुसार, आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक लगाई है।
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