Uttarnari header

uttarnari

उत्तराखण्ड : UCC में विवाह पंजीकरण को लेकर आया ये नया अपडेट

उत्तर नारी डेस्क 

 

26 मार्च 2010 और 26 जनवरी, 2025 के बीच होने वाले विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत अनिवार्य है, जो 27 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड में लागू होगा। ₹250 का पंजीकरण शुल्क लागू होता है; हालांकि, 26 जुलाई, 2025 तक UCC पोर्टल पर पंजीकृत होने पर 27 जनवरी, 2025 से पहले विवाह के लिए यह शुल्क माफ कर दिया गया है।

इसके अलावा, जिन नागरिकों ने पहले से ही व्यक्तिगत कानूनों या अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2010 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से UCC पोर्टल पर अपने पंजीकरण की रिपोर्ट करनी चाहिए - यह बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है।

अब तक समान नागरिक संहिता के तहत 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। विवाह पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिकों को बिना किसी कार्यालयीय जटिलता के ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण की सुविधा प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार नागरिकों से अपील करती है कि वे समय सीमा का लाभ उठाते हुए, शुल्क-मुक्त पंजीकरण की सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और UCC के अंतर्गत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।


Comments