उत्तर नारी डेस्क
Dream11-Rummy जैसे ऐप्स का खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद रियल-मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
राज्यसभा में 21 अगस्त को ऑनलाइल गेमिंग बिल पास कर दिया गया है, इससे पहले लोकसभा में 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास किया गया था। इस बिल के तहत रियल-मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस विधेयक को समाज में ऑनलाइन गेमिंग की लत, वित्तीय नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए लाया है।केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आत्महत्याओं जैसे गंभीर परिणाम सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं। सरकार का यह मानना है कि यह बिल युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय संकट और मानसिक तनाव से बचाएगा।
इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी तो मिल गई है लेकिन अब इसे राष्ट्रपति की सहमति मिलना बाकी है। इसके बाद ही यह कानून का रूप लेगा। इस कानून का सीधा प्रभाव उन गेम्स पर होगा जहां लोग पैसे लगाते हैं जैसे ड्रीम 11, रमी सर्कल, माय11सर्कल और विन्जो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपयोगकर्ता अपनी टीम बनाते हैं और पैसे लगाकर जीतते हैं। अब ऐसा करना सट्टेबाजी के दायरे में आ जाएगा। ऐसे में इस बिल के बाद इन गेम्स पर खतरे की घंटी मंडरा रही है।
ऑनलाइन मनी गेमिंग का संचालन, प्रचार या विज्ञापन करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापनदाताओं के लिए 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है।बैंकों और पेमेंट गेटवे को भी ऐसे लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।साथ ही, एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगी।