उत्तर नारी डेस्क
माननीय न्यायालय से प्राप्त ग़ैर ज़मानती वारंटों की शत प्रतिशत तामील करने हेतु एसएसपी हरिद्वार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुपालन में कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 258/25 धारा 318(4), BNS से संबंधित वांछित आरोपी मोहम्मद यूसुफ ख़ान पुत्र याकूब खान को धनौरी पुल से आगे नेशनल कॉलेज के पास से दबोचने में सफलता हासिल की।
आरोपी द्वारा मुस्लिम फण्ड से सस्ते दरों पर लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों की धोखाधड़ी की गई है जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया था।
आरोपी काफ़ी शातिर है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था जिसकी गिरफ़्तारी पर एसएसपी हरिद्वार द्वारा ₹5000 का इनाम घोषित किया गया था।
आरोपी ने लाखों की धोखाधड़ी कर सारे पैसे मनी ग्रोथ मार्केटिंग में लगाये ताकि जल्दी से अमीर बन सके।
नाम पता अभियुक्त
मौ० युसुफ खांन पुत्र याकूब खान निवासी वी0-63 सैक्टर-12 शास्त्री नगर नियर कुबा मस्जिद मेरठ जिला मेरठ उ०प्र० उम्र-47 वर्ष