उत्तर नारी डेस्क
वादी अरविन्द सिह निवासी- सिरवाणा रिखणीखाल द्वारा थाना रिखणीखाल पर एक शिकायाती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर वादी से कुल 2,48,808 रु0/- की धोखाधडी की गई गयी। इस सम्बन्ध में थाना रिखणीखाल पर मु0अ0स0- 09/2025, धारा- 318(4) BNS पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजनमानस के साथ हो रही साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष रिखणीखाल को निर्देशित किया गया।
जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी दिशा-निर्देशन में रिखणीखाल पुलिस टीम द्वारा इस मामले में गहन जानकारी संकलन, जांच एवं सुरागरसी करते हुए अथक प्रयासों के पश्चात पाया कि एक गिरोह जो बीमा पॉलिसी में अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता है इस गिरोह के मुख्य आरोपी की पहचान की गई जिसमें आरोपी जसवन्त सिंह उर्फ मोहित सेठी निवासी- दिल्ली की पहचान हुई।
अभियुक्त के द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा था साथ ही गिरफ्तारी से बचने हेतु अपने ठिकाने बदलकर पुलिस टीम को चकमा दे रहा था। जिस पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आरोपी जसवन्त सिंह को दिनांक 24.08.2025 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के पश्चात जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है।
अभियुक्त नाम पता
जशवन्त सिह उर्फ मोहित सेठी पुत्र हरदेव सिह, निवासी- गली न0 27 सन्तगढ थाना तिलकनगर दिल्ली।