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कोटद्वार : युवती से दुष्कर्म व शोषण करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा

 उत्तर नारी डेस्क 


दिनांक 20.09.2025 को कोटद्वार निवासी एक युवती द्वारा कोतवाली कोटद्वार में एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई कि वर्ष 2016 में उसके पड़ोस में रहने वाले उसके ताऊ के लड़के महबूब ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उससे कुछ धनराशि भी ली थी। शिकायतकर्ता के अनुसार बाद में उसे यह जानकारी मिली कि महबूब ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0- 232/25, धारा- 376, 504, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।


महिला संबंधी अपराधों के प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऐसे प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं।


जिसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर तुरंत उक्त प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई। जिसके पश्चात कोटद्वार पुलिस द्वारा प्रकरण की गहराई से जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता के विस्तृत बयान दर्ज किए, प्रकरण से संबंधित आवश्यक तथ्यों का संकलन किया तथा उपलब्ध भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण किया। जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त महबूब की संलिप्तता प्रथमदृष्टया प्रमाणित होने पर आज पुलिस टीम द्वारा उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त

महबूब पुत्र याकूब, निवासी- किरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश, हाल निवासी- इंदिरानगर आम पड़ाव कोटद्वार

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 232/25, धारा- 376, 504, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम



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