उत्तर नारी डेस्क
दिनांक 22 अक्टूबर को थाना कोटद्वार पर सूचना प्राप्त हुई कि देवरामपुर क्षेत्र में रामलीला आयोजन को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। सूचना पर रात्रि अधिकारी तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में ज्ञात हुआ कि देवरामपुर क्षेत्र के कुछ व्यक्ति दिनांक 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मोटाढाक मल्ला में रामलीला देखने गए थे, जहां उनका दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था। उक्त घटना से संबंधित एक व्यक्ति को पुलिस पूछताछ हेतु ला रही थी, तभी देवरामपुर क्षेत्र की कुछ महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस संबंध में कोतवाली कोटद्वार पर मु0अ0सं0-262/25, धारा 132, 191(2), 191(3), 190, 109, 351(2), 352 बीएनएस एवं धारा 3 उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत कविता सहित कुल 22 नामजद व 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 23 अक्टूबर को उक्त घटना में संलिप्त 14 अभियुक्तों (10 महिलाएं व 04 पुरुष) को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया था। शेष अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहे थे।
सरकारी कार्य के दौरान पुलिस के साथ अभद्रता की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुए अभियोग में संलिप्त फरार अभियुक्त प्रियांशु, कैलाश एवं जितेन्द्र को 17 व 18 दिसंबर को कोटद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा केवल उन्हीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है जिनकी पुलिस पर हमले में प्रत्यक्ष संलिप्तता पाई गई है।
नाम पता अभियुक्त गण
1. प्रियांशु (उम्र-18 वर्ष) पुत्र मुरारी सिंह, निवासी- पातीराम कालोनी, कोटद्वार।
2. कैलाश (उम्र-41वर्ष) पुत्र श्यामलाल, निवासी -देवारामपुर, कोटद्वार।
3. जितेन्द्र उर्फ भालू पुत्र स्व0 प्यारेलाल, निवासी- देवरामपुर, कोटद्वार।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-262/25, धारा 132, 191(2), 191(3), 190, 109, 351(2), 352 बीएनएस एवं धारा 3 उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम।

