Uttarnari header

पौड़ी गढ़वाल : SSB भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, दो पहले जा चुके जेल

उत्तर नारी डेस्क 

पौड़ी पुलिस ने एस0एस0बी0 की भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेज देकर दूसरे व्यक्ति को शामिल करने वाले फरार अभियुक्त को मुरैना से धर दबोचा। 2 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा 5000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

बता दें, दिनांक 22.04.2024 को वादी आशीष कुमार, कमांडेन्ट केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण केन्द्र एस0एस0बी0 श्रीनगर गढ़वाल ने कोतवाली श्रीनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि रामबृज पुत्र रामसेवक, निवासी ग्राम बीच का पुरा, तहसील व थाना अम्बाह, जिला मुरैना म0प्र0 ने एस0एस0बी0 द्वारा आयोजित परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों व फर्जी फोटो, थम इम्प्रेशन आदि का प्रयोग करते हुये फर्जी अभ्यर्थी बनकर  धोखाधडी की है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0-30/2024, धारा- 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त रामबृज व उसका छोटा भाई विकास व राहुल फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में सम्मलित होकर धोखाधडी करते है इनके द्वारा अपने मूल प्रमाण पत्र तथा कुछ फर्जी प्रमाण पत्रों को अभियुक्त रामबृज को देकर SSB श्रीनगर में आयोजित कांस्टेबल वाटर कैरियर स्कील एण्ड ट्रेड टेस्ट की भर्ती में अभियुक्त रामवृज के साथ फर्जी तरीके से सम्मिलित हुये थे।

गठित पुलिस टीमों द्वारा पूर्व में अभियुक्त रामबृज व उसके छोटे भाई विकास, निवासी ग्राम- बीच का पुरा, तहसील व थाना अम्बाह, जिला मुरैना म0प्र0 को दिनाँक 22.04.2024 व 24.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम द्वारा अभियोग उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्त राहुल जो जिस पर कि मुरैना में थाना अम्बाह में कई अभियोग पंजीकृत है वह लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतू पुलिस टीमें प्रयासरत्त थी, लेकिन अभियुक्त शातिर किस्म का होने के कारण लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था व पुलिस को चकमा दे रहा था। शातिर किस्म का होने के कारण व जनवरी 2025 से लगातार फरार चलने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा अभियुक्त राहुल की गिरफ्तारी पर 5000/- रु0 का ईनाम घोषित किया गया व पुनःक्षेत्राधिकारी श्रीनगर को टीम गठित कर अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

निर्गत निर्देशों के क्रम में श्रेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर जयपाल सिंह नेगी व उपनिरीक्षक विजय सैलानी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश देकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके सम्भावित स्थलों पर रवाना किया गया था, चूँकि अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में भी उसके सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी, तथा जिसकी गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय से भी गिरफ्तारी वारण्ट/कुर्की वारण्ट निर्गत किये गये थे। पुलिस टीम द्वारा काफी प्रयासों के बाद उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त राहुल को अम्बाह, मुरैना से गिरफ्तार किया गया। जिसका ट्रांजिस्ट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।


नाम पता अभियुक्तः-

राहुल (उम्र 25 वर्ष) पुत्र रामकिशोर, निवासी- ग्राम केहरीपुरा, थाना -अम्बाह- जनपद- मुरैना, मध्य प्रदेश। 


पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-30/2024, धारा- 419/420/467/468/471 भादवि।


आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 30/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0वि0 बनाम रामवृज, चालानी थाना  श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल। 

02. मु0अ0सं0 420/17 धारा 294, 506, 147, 148, 149 भा0द0वि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट, चालानी थाना अम्बाह मध्य प्रदेश 

03. मु0अ0सं0 171/18 धारा 323, 294, 34 भा0द0वि0 चालानी थाना अम्बाह मध्य प्रदेश

04. मु0अ0सं0 480/19 धारा 323, 294, 506, 336, 34 भा0द0वि0 चालानी थाना अम्बाह मध्य प्रदेश

05. मु0अ0सं0 608/19 धारा 420 भा0द0वि0 चालानी थाना अम्बाह मध्य प्रदेश

06. मु0अ0सं0 264/20 धारा 323, 294, 506, 34 भा0द0वि0 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट, चालानी थाना अम्बाह मध्य प्रदेश 

07. मु0अ0सं0 104/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना अम्बाह मध्य प्रदेश

08. मु0अ0सं0 617/21 धारा 379 भा0द0वि0 चालानी थाना अम्बाह मध्य प्रदेश

Comments