उत्तर नारी डेस्क
दिनांक 17.05.2025 को प्रियंका रावत निवासी–पाबौ, पौड़ी द्वारा कोतवाली पौड़ी में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को उनके पिता का परिचित बताते हुए अपने परिजन के अस्पताल में भर्ती होने संबंधी आपातकालीन स्थिति बताकर तुरंत आर्थिक सहायता की मांग की। विश्वास में आकर वादिनी द्वारा उक्त व्यक्ति द्वारा बताए नंबर पर ₹99,500/- की धनराशि पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई। बाद में सत्यता का पता चलने पर वादिनी को साइबर ठगी का शिकार होने का अहसास हुआ। जिस संबंध में कोतवाली पौड़ी में मु0अ0सं0- 47/2025, धारा 318(4) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल यूनिट को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जांच के दौरान साइबर सेल टीम श्रीनगर द्वारा लेन-देन से जुड़े खातों की गहन निगरानी, बैंकिंग विवरणों की छानबीन और तकनीकी विश्लेषण किया गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि धनराशि को तीन लेयर में ट्रांसफर किया गया था। लगातार मॉनिटरिंग एवं आवश्यक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल टीम ने वादिनी की ₹88,000/- धनराशि सुरक्षित वापस उनके खाते में वापस करा दी गई। पीड़िता ने धनराशि वापस मिलने पर साइबर सेल टीम एवं पौड़ी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

