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कोटद्वार : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग से हटा स्टे

उत्तर नारी डेस्क 

कोटद्वार क्षेत्र के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर लगे स्टे को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित डंडरियाल की अथक मेहनत और सिग्नेचर अभियान के दमदार समर्थन ने ये चमत्कार कर दिखाया।

अब इस महत्वपूर्ण मोटर मार्ग के निर्माण/कार्य में आ रही कानूनी बाधा दूर हो गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और यातायात सुविधा में बड़ा सुधार होगा। यह मार्ग लंबे समय से कानूनी अड़चनों के कारण रुका हुआ था, जिससे स्थानीय जनता और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

बता दें, T. N. Godavarman Vs Union of India वाद में, जिसके अंतर्गत लालढांग–चिल्लरखाल रोड का विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से विचाराधीन था, आज 12 फ़रवरी 2026 को महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय पारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सड़क के पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुमति प्रदान किए जाने के साथ ही क्षेत्र के विकास का मार्ग पूर्ण रूप से प्रशस्त हो गया है।

लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क में से 4.7 किलोमीटर का हिस्सा सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरता है, जिसके कारण निर्माण कार्य लंबे समय से लंबित था। न्यायालय के इस सकारात्मक आदेश के बाद अब लगभग 18 गाँवों और 40,000 से अधिक की आबादी को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। यह निर्णय क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा।


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