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बोर्ड परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

कपकोट एवं कांडा के परगना मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चन्याल ने बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में अथवा उसके आसपास अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, चाकू, तलवार, खुखरी, हॉकी, पटाखे, बम, ज्वलनशील पदार्थ अथवा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलूस, नारेबाजी अथवा भाषण की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति एकत्र होना भी प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने सभी नागरिकों से परीक्षाओं को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

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