उत्तर नारी डेस्क
जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि शनिवार को जनपद में कुल 156 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें 09 गैस गोदाम, 02 पेट्रोल पंप/पेटी डीजल डीलर तथा 145 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल रहे। उन्होंने बताया कि दुगड्डा क्षेत्र में 08 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग पाए जाने पर 4600 का अर्थदंड लगाया गया।
कोटद्वार क्षेत्र में 02 गैस गोदाम एवं 28 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गयी। चेलूसैंण में 05, धुमाकोट/नैनीडांडा क्षेत्र में 22, कोट-खोलाचौरी क्षेत्र 12, लैंसडाउन क्षेत्र में 09, थलीसैंण क्षेत्र में 06 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। श्रीनगर क्षेत्र व लक्ष्मणझूला क्षेत्र में 01-01 गैस गोदाम तथा पौड़ी क्षेत्र में 02 गैस गोदाम का निरीक्षण किया गया। सतपुली क्षेत्र में 01 गैस गोदाम व 14 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। उफरैंखाल/रिखणीखाल क्षेत्र में 01 गैस गोदाम एवं 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इसी तरह चाकीसैंण में 01 पेट्रोल पंप/पेटी डीजल डीलर व 14 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा नौगांवखाल/पोखड़ा क्षेत्र में 01 गैस गोदाम, 01 पेट्रोल पंप/पेटी डीलर एवं 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गयी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सभी गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने तथा अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अनियमितता पायी जाती है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक सहित विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे।
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