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उत्तराखण्ड : हिन्दू युवा वाहिनी ने लगाए बैनर, लिखा- मंदिरों में 'गैर-हिन्दूओं का प्रवेश वर्जित', मुकदमा दर्ज

उत्तर नारी डेस्क 

मंदिरों में पूजा-अर्चना करने के लिए आपका इंसान होना ही काफी नहीं, बल्कि हिन्दू होना भी आवश्यक हैं। ऐसा हम नहीं राजधानी देहरादून के मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित वाले पोस्टर कह रहे हैं। आपको बता दें कि यह फरमान हिन्दू युवा वाहिनी ने जारी किया है। इतना ही नहीं देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों में इस संदेश के साथ बैनर पोस्टर भी लगाए गए है। जिसमें 'यह तीर्थ हिन्दूओं का पवित्र स्थल है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है' लिखा है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैनर हटाने के साथ ही हिन्दू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव जीतू रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइये आपको पूरे मामले से अवगत करते है। 

देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों के बाहर एक बैनर दिखाई दे रहा है। जिसमें लिखा हुआ है कि 'यह तीर्थ हिन्दूओं का पवित्र स्थल है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है'। देहरादून के तमाम मंदिरों में हिन्दू युवा वाहिनी ने ये बैनर लगाए हैं। ताकि किसी भी गैर हिन्दू व्यक्तियों को मंदिरों में प्रवेश न दिया जाए। जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आनन-फानन में मंदिरों के बाहर लगे बैनर पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया है। 

आपको बता दें कि उत्तराखण्ड में मंदिरों के बाहर 'गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित' लिखे पोस्टर पर हिन्दू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद हिंदुस्तानी ने कहा कि यह बैनर सभी गैर हिन्दूओं के लिए एक संदेश है। यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि यहां पर आकर वह तोड़फोड़ करेंगे। लिहाजा सुरक्षा के दृष्टिगत हिन्दू युवा वाहिनी ने ऐसा कदम उठाया है। अभी फिलहाल जिला देहरादून के करीब 150 मंदिरों में यह बैनर लगाए गए हैं। इसके बाद प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे बैनर लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे बताया कि मंदिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ऐसे में हिंदू समाज का हक है कि वह इस तरह का बैनर पोस्टर लगा सकते हैं। ताकि जिहादियों और विधर्मियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा सके। यह हिंदू समाज के लिए अच्छा कार्य है। लिहाजा इसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 

थाना कोतवाली नगर प्रभारी एसएस नेगी ने बताया कि बैनर पर लिखे मोबाइल धारक के बारे में जानकारी ली गई। मोबाइल नंबर हिन्दू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव जीतू रंधावा का निकला है। जिसके खिलाफ धारा 153 (क) भारतीय दंड संहिता खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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