उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड के पौड़ी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निकाय क्षेत्रों के बाद अब छावनी क्षेत्र लैंसडाउन के साथ ही 13 बाजार क्षेत्रों में भी आगामी 10 मई तक कोरोना कफ्र्यू लागू कर दिया है। जबकि पहले से ही लागू जिले के समस्त 6 निकाय क्षेत्रों में कोरोना कफ्यू को आगामी 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कोरोना कफ्र्यू लगाए जाने का आदेश जारी कर कहा कि जिले के अन्य हिस्सों में 21 अप्रैल से पहले की कोरोना गाइडलाइन के नियम जारी रहेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार छावनी क्षेत्र लैंसडाउन में आगामी 10 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार पाबौ, पैठाणी, थलीसैण, बैजरों, स्यूंसी, नौगांवखाल, चाकीसैण, संगलाकोटी, कल्जीखाल, रिखणीखाल, चौबट्टा, पाटीसैण व ल्वाली बाजार में भी कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। वहीं नगर निगम कोटद्वार, नगर पालिका श्रीनगर, पौड़ी, दुगड्डा और नगर पंचायत सतपुली व स्वर्गाश्रम-जौंक में पहले से लागू कोरोना कफ्यू को बढ़ाया गया है।
इन में मिली छूट
1- कफ्र्यू के दौरान इन सभी क्षेत्रों में फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली विक्रेता, सरकारी राशन की दुकानें व पशुचारा दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
2- सरकारी सेवा व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही इस क्षेत्र से हवाई, रेल व बस यात्रा करने वालो को छूट प्रदान की जाएगी। निजी वाहन पूर्णरुप से प्रतिबंधित रहेंगे।
3- वास्तविक रुप से इलाज़ के लिए जा रहे लोगों व कोरोना टीकाकरण करवाने जा रहे लोगों के वाहनों को भी छूट दी जाएगी।
4- कर्फ्यू वाले क्षेत्र में शादी समारोह में 25 लोग व शवदाह संस्कार में मात्र 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
5- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, दवा की दुकानें, बैंक व डाकघर पूरे समय खुले रहेंगे।
6- औद्योगिक इकाईयों के वाहन, कर्मचारियों को आने जाने में छूट रहेगी।
7- रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट मिलेगी।
8- केंद्र व राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालय शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार खुलेंगे। वर्कशॉप व पंचर की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
9- अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर 72 घंटे पहले पंजीकरण के साथ ही कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाई जानी भी अनिवार्य है। डीएम जोगदंडे ने कहा कि नियमो का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।