उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी ख़बर है। बता दें कि हाईकोर्ट ने आगामी 22 जून तक चारधाम यात्रा पर रोक लगाई हैं। साथ ही न्यायालय ने कहा कि नई नियमावली न्यायालय के समुख पेश की जाए। वहीं न्यायालय ने पर्यटन सचिव के मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा।
बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट अब 23 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायालय ने चारधाम की तैयारीयों के साथ उनके द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है। वहीं खंडपीठ ने पूछा है कि चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 2020 में चारधाम में 310568 श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की बेहद जरूरत है।