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उत्तराखण्ड : भुवन जोशी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका को न्यायालय ने किया खारिज

उत्तर नारी डेस्क 

अल्मोड़ा के बहुचर्चित भुवन जोशी हत्याकांड से तो हर कोई वाकिफ है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अब भुवन चंद्र जोशी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। जहां कोर्ट ने भुवन जोशी मारपीट में बंद 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मामले में शामिल अभियुक्त पूरन चंद्र पाण्डे पुत्र नंदाबल्लभ पाण्डे, शिव दत्त पाण्डे पुत्र प्रेम बल्लभ पाण्डे, बसंत बल्लभ पाण्डे पुत्र केशव दत्त पाण्डे और हरीश चन्द्र पाण्डे पुत्र देवी दत्त पाण्डे  निवासीगण ग्राम आरासल्पड़ थाना दन्या की दूसरी जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। 

बताते चलें आरासल्पड़ गांव में ग्रामीणों की निर्मम पिटाई से दन्यां निवासी भुवन जोशी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई गोविंद जोशी ने थाने में आरोपी दीवान सिंह, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, हरीश चंद्र पांडे, नर सिंह व शिवदत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और सभी आरोपी तभी से जेल में बंद हैं। घटना के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था।  

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