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चार धाम यात्रा पर जाने से पहले जान लें यह नियम, पढ़ें

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा शुरू हो गयी है। जिसके लिए परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से शुक्रवार को यात्रा के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए है। तो वहीं जनपद पुलिस द्वारा भी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत बैरियरों पर रहा सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 

बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौडी गढ़वाल कु0 पी0 रेणुका देवी द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन न करने वाले (उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अनिवार्य यात्रा ई-पास न लाने, COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र साथ न लाने, COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट न लाने वाले) यात्रियों की सघन चैकिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 

जिसके क्रम में कोतवाली श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा दिनांक 18.09.2021 से अब तक कुल 318 वाहनों की चैकिंग की गयी। जिसमें से राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन न करने पर 07 वाहनों को वापस कराया गया। 

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अपीलः-

1- उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (https://devasthanam.uk.gov.in & https://badrinath-kedarnath.gov.in)* के माध्यम से चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास अपने साथ लाये 

2- सभी तीर्थयात्री COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र अपने साथ लाये। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लाये। 

3- केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगने के उपरान्त भी अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा। 

4- यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को यात्रा के दौरान अपने पास सुरक्षित रखें।

5- कोविड-19 व्यवहारों का पालन न करने और एस0ओ0पी0 का पालन न करने की स्थिति में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005, महामारी अधिनियम- 1897 एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

6- यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु आपातकालीन नम्बर-112 पर कॉल करें।

तो वहीं दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी यात्री वाहन को ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

यात्रा करने वाले लोग वाहन की आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, उत्तरखंड राज्य का मोटर वाहन कर जमा कराने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिपकार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण की प्रति जरूर साथ रखें।

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